रेप के आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की कैद: जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई सजा

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और जाने से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20-20 साल का दोहरे सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5000-5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी अरविंद चौधरी उर्फ लालू को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल, ग्वारीघाट थाने में एक नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मोहल्ले में रहने वाले लालू चौधरी जो गैरिज में काम करता है उसकी लालू से बातचीत होती थी। कुछ समय बाद उसने लालू से बातचीत करना बंद कर दी थी तो वह उसे कहता था कि अगर तुम मुझसे बातचीत नहीं करोगी तो जैसे मैं जला हूं, वैसे मैं तुमको भी जला दूंगा। होली के बाद जब लालू के घर में कोई नहीं था तो वह उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। इसके बाद बार-बार रेप किया और उससे कहता था कि अगर किसी को इस बारे में बताओगी तो मैं तुम्हे जला दूंगा।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 347/2021, 376(एबी), 376(2)(एन), 506 पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 5(एल) और 6 के तहत केस दर्ज कर मामला को जांच में लिया। जांच के दौरान पीड़िता और गवाहों के बयान लेकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जहां अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकडे ने मामले में पैरवी की। स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी अरविंद चौधरी 20 साल का सश्रम कारावास, 5000 रुपए का जुर्माना और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(आई) सहपठित धारा 6 में 20 साल का सश्रम कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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