सुप्रीम कोर्ट ने NTA की ट्रांसफर याचिका पर जारी किया नोटिस

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NEET -UG 2024 की परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NTA की उन याचिकाओं पर पक्षकारों को नोटिस जारी किया जिसमें मामले से जुड़ी याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है.

मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझ रहे हैं कि ये एक गंभीर मामला है, लेकिन 8 जुलाई को इसकी विस्तार से सुनवाई करेंगे. फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी. साथ ही 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इसको लेकर दायर याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

क्या मांग की गई?
सुप्रीम कोर्ट में दायर अन्य याचिका में 67 टॉपर के एकेडमिक बैकग्राउंड की जांच की मांग उठायी गई. वहीं, कोर्ट ने सभी याचिका पर कहा कि आदेश आपके पक्ष में आता है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी.

केंद्र और NTA ने क्या कहा?
केंद्र सरकार और NTA ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने MBBS और अन्य ऐसे पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इन उम्मीदवारों के पास या तो फिर से पेपर देने या ग्रेस नंबर हटाकर प्राप्त नंबर के आधार पर परिणाम को स्वीकार करने का विकल्प होगा.

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